पटना के मॉल 15 मई तक हुए बंद

पटना। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में सोमवार को जिला अधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने 15 मई तक के लिए शहर के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल,  स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान को बंद करने का आदेश दे दिया है।
डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल.कॉलेज कोचिंग संस्थान सभी 15 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा रात में 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बस,  हवाई,  रेल यात्रियों पर यह लागू नहीं होगा। आवश्यक सेवाएं संचालित होती रहेंगी। किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति भाग ले सकते हैं। दाह संस्कार में 25 लोग ही भाग ले सकते हैं। डीएम ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के आलोक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका अनुपालन कराएं। शहर के रेस्टुरेंट, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि होम डिलीवरी जारी रहेगी।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख मार्गो का भ्रमण कर 6.00 बजे अपराहन से दुकानों की बंदी का जायजा लिया। इस क्रम में दोनों ने डाकबंगला चौराहा, राजेंद्रनगर,  कंकड़बाग,  गायघाट, अशोक राजपथ सहित कई प्रमुख मार्गो तथा चौक-चौराहों पर स्थित दुकान की बंदी का निरीक्षण किया। लोगों में स्वत: स्फूर्त ही दुकान बंदी के प्रति जागरूकता पाया गया। जिलाधिकारी डा चंद्रशेखर सिंह ने कोविड केयर सेंटर के लिए अतिरिक्त भवन चिह्नित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित बीडीओ से ऐसे भवनों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बेड बढ़ाए जा सकें। साथ ही सीएमओ को निर्देश दिया है जरूरत पड़ने पर किराए पर एंबुलेंस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की रोजाना मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एम्स, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस के डॉक्टरों द्वारा जिले के अन्य डॉक्टरों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम करवाए जाएंगे। नगर आयुक्त पटना से उन्होंने सेनेटाइजेशन कार्य तेज करने और साफ-सफाई रखने को कहा।

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