यूपी के पांच शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन

नई दिल्ली। बेकाबू होते कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्‍य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है लॉकडाउन न लगाए। इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी।
विदित हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को प्रतिवादी की लिस्ट से हटाया जाए। सु्प्रीम कोर्ट में वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। हाईकोर्ट के पांच शहरों मे लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। इससे प्रशासन को गई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के विस्फोटक संक्रमण और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए प्रदेश के पांच अधिक प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया था। केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर मे लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए प्रदेश मे दो सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था।

Leave A Reply

Your email address will not be published.