दलेर मेहंदी को दो साल की सजा

चंडीगढ। पटियाला अदालत ने 2003 के कबूतरबाजी मामले में पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को गुरुवार को खारिज दिया और सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इसके बाद अदालत में पेश मेहंदी को गिरफ्तार करके पटियाला की केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
विदित हो कि दलेर मेहंदी व उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगे थे कि यह दोनों लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें अपने ग्रुप का सदस्य बनाकर गैरकानूनी ढंग से विदेश भेजते हैं। इस केस में वर्ष 2003 में पटियाला के थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत दलेर मेहंदी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। करीब 15 वर्षों की सुनवाई के बाद 16 मार्च 2018 में पटियाला की जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने मेहंदी को धोखाधड़ी व साजिश रचने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जबकि इस केस के अन्य आरोपी बुलबुल मेहता को बरी कर दिया गया था। वहीं आरोपियों शमशेर सिंह व ध्यान सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। हालांकि सजा तीन साल से कम होने की वजह से दलेर मेहंदी को उसी वक्त जमानत मिल गई थी। बाद में उन्होंने सजा के खिलाफ पटियाला की सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी।
गुरुवार को पटियाला के एडिशनल सेशन जज एचएस ग्रेवाल की अदालत ने दलेर मेहंदी की अपील को खारिज करते हुए उनकी दो साल की सजा को बरकरार रखने का आदेश सुनाया। इसके बाद दलेर मेहंदी को गिरफ्तार करके पटियाला जेल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह के वकील गुरप्रीत सिंह भसीन ने कहा कि 2003 के इस केस में अब वर्ष 2022 में 19 वर्ष बाद इंसाफ मिला है, जिसकी काफी खुशी है।

 

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