कोरोना गाइडलाइन का असर सडक पर सन्नाटा

पटना। बिहार में कोरोनावायरस के विस्‍फोट को रोकने के लिए जारी नई गाइडलाइन के तहत पुलिस सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करती दिखी तो शापिंग मॉल व सिनेमाघर आदि बंद नजर आए। नई गाइडलाइन का असर श्‍मशान घाटों पर भी दिखा जहां अंतिम संस्कार के लिए 25 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। विदित हो कि रविवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए बड़े फैसलों की घोषणा की थीए जो सोमवार से लागू हो गए हैं।
कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात्रि नौ बजे से सुबह सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके पहले सोमवार को दिन में मॉल,  सिनेमा, स्‍टेडियम,  संग्रहालय, जिम, धर्म स्‍थल आदि बंद नजर आए। इन्‍हें 15 मई तक बंद किया गया है। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहले से बंद स्‍कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्‍थान 15 मई तक के बंद कर दिए गए हैं। स्‍कूल- कलेज की परीक्षाएं भी स्‍थगित कर दी गईं हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकान तथा फल-सब्जी की दुकानें गाइडलाइन के अनुसार खुलीं नजर आयी। वे अब पहले की तरह सायं सात बजे तक नहीं खुलेंगी। रेंस्तरा और ढाबा खुले नजर आए लेकिन वहां भी सन्नाटा ही छाया नजर आया। सोमवार से वहां खाना खिलाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि, रात नौ बजे तक वे ऑनलाइन डेलिवरी करने की इजाजत है। नई गाइडलाइन के पहले दिन फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात सामान्‍य दिखा । हां, उनका परिचालन शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्‍क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ करने की अनुमति दी गई। बसों, ट्रेनों व फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच होते देखा गया।  नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोनावायरस संक्रमण के कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद जारी है। गाइडलाइन के तहत शादी व श्राद्ध में सौ लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्‍कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं जिसका असर पहले दिन पटना के श्‍मशान घाटों पर दिखा।

 

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