रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर होगा जुर्माना
नई दिल्ली। रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है क्योंकि रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से मिली।यह रेलवे द्वारा किया गया नवीनतम उपाय है। रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है।
रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड नियम 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है।
