सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से नही मिली राहत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुईं वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ-साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर कोर्ट ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर्स के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मैजूद है जिन्होंने कहा है कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा याचिकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाई कोर्ट ने कहा इडी गिरफ्तारी का समय तय करती है।

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