प. बंगाल : शाम सात से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक


कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने शेष बचे सभी चरणों में 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने किसी भी दिन चुनाव प्रचार के दौरान शाम सात से 10 बजे के बीच रैली, नुक्कड़.नाटक की अनुमति नही देने का भी फैसला किया है। बंगाल में तीन चरणों के लिए प्रचार हो रहा है। छठे चरण का प्रचार 19 अप्रैल, सातवें चरण का 23 अप्रैल और आठवें चरण का 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।
इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रैली व जनसभाओं का आयोजन करने पर उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। आयोग ने आगे कहा है कि स्टार प्रचारकों, पार्टी प्रत्याशियों, नेताओं और रणनीतिकारों को रैली व रोड शो को व्यक्तिगत उदाहरण पेश करते हुए मास्क पहनना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। प्रत्येक बूथ में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,500 से घटाकर 1,000 कर दी गई है। मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करना होगा। बूथ में प्रवेश करने से पहले उनकी थर्मल जांच भी की जाएगी। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बंगाल में चुनाव प्रचार पर चर्चा के लिए कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि चुनाव प्रचार पर कोई रोक नही लगाई जाएगी और ना ही चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव होगा, लेकिन इस बैठक में यह सहमति बनी है कि चुनाव प्रचार कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा।

 

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