आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वे बीते 6 महीने से जेल में थे। श्री सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने जमानत दी। ईडी ने भी संजय सिंह की जमानत को लेकर कोई विरोध नहीं किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस बारे में जवाब देने को कहा। इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है, तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में कोई बयान न दें। वे राजनीतिक गतिविधियों में हिसा ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी।
विदित हो कि आप नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने ही संजय के पक्ष में दलील रखी। इसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने संजय सिंह को जमानत दे दी। संजय सिंह को ईडी ने अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया था।
