कोरोना को लेकर झारखंड में पावंदियां हुई और सख्त

रांची। झारखंड में गुरूवार से एक सप्ताह के लिए पावंदियां और सख्त हो गई। कोरोना से प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इस सप्ताह को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। मकसद लोगों की जीविका और जीवन दोनों को बचाने का है। सबसे ज्यादा जोर स्व.नियंत्रण के उपायों को अपनाते हुए जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर का चेन तोड़ना है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसकी भयावहता का आकलन करते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। बताया जाता है कि इस दौरान लागू किए गए निर्देशों की सख्ती से अनुपालन को न सिर्फ सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है बल्कि अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करने को भी कहा गया है। कहा गया है कि व्यापक प्रयास से ही इसपर काबू पाया जा सकता है। कोशिश इस स्तर पर हो कि इस दौरान लोग घरों में ही रहें और अतिआवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें। एक स्थान पर भीड़भाड़ की मनाही है। पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शारीरिक दूरी का पालन आवश्यक है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रशासन भी तमाम बंदिशों का अनुपालन कराने के लिए मुस्तैद रहेगी।
स्कूल-कॉलेज, मेला और मॉल, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान,  प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षाएं, मेला और प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल एवं पार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
विवाह के अलावा अन्य कोई कार्यक्रम में बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क और फेस कवर के बगैर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दवा दुकानें, गल्ला दुकानें, सरकारी राशन दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट, फल,  सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की दुकानें, खाद्य पदार्थों के स्टोर और मिठाई दुकान खुले रहेंगे। होटल में बैठकर भोजन पर पाबंदी, नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर ढाबा खुला रहेगा । सामग्रियों के परिवहन रोक नहीं,  कृषि, औद्योगिक एवं खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है।
सरकार से जारी दिशानिर्देश का पूरी तरह पालन हो सके इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी सभी जिलों में कर दी गई है। झारखंड पुलिस के जवान व पदाधिकारी भी तैयार हैं। अब पुलिस.प्रशासन के अधिकारी एक साथ कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी दिशा-निर्देश से आम लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक भी करेंगे और जो नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी। सरकार से जारी दिशा.निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित थाने में पेनडेमिक एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज होगी।

 

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