संजय सिंह के मामले में अगली सुनवाई 19 को

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सोमवार को एमपी.एमएलए कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ बंधुआ कलां थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है और विचारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी क्रम में आरोपी का धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जाना था जो सोमवार को पूरा हो गया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मुकदमे को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि घटना के समय न तो कोई सभा हुई थी और न ही धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई के बाद न्यायालय से उचित फैसला आने की उम्मीद जताई। मामला 13 अप्रैल 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित है। आरोप है कि बंधुआ कलां थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति सभा आयोजित की गई थी। पुलिस ने इस मामले में संजय सिंह समेत 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के लगातार अदालत में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद 20-20 हजार रुपये के दो जमानत मुचलके और एक निजी मुचलका दाखिल किए जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।

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