सपा नेता आजम खां को सात साल की सजा

लखनऊ। डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने शनिवार 16 मार्च को आजम खां सहित चार लोगों को दोषी करार दिया था। इसमें सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि ये मामला 3 फरवरी 2016 का है। आरोप है कि पुलिस लाइन के पास कुछ लोगों के मकान बने हुए थे जिसे सरकारी मकान बताकर तोड़ दिया गया था। इस पर 2019 में बीजेपी सरकार आने पर जेल रोड निवासी एहतेशाम ने मुकदमा दर्ज कराया था। एहतेशाम का आरोप है कि सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां पुलिस वालों के साथ उनके घर में घुस गए थे। उन्हें मारापीटा और घर से निकाल दिया। 25 हजार रुपये और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया। इसकी शिकायत जब सपा सरकार में मंत्री आजम खां से की गई तो उनकी बात सुनने की जगह मारपीट कर भगा दिया गया। रामपुर एमपी एलएलए कोर्ट ने इस मामले में शनिवार को सुनवाई की थी जिसमें पूर्व मंत्री आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां को दोषी करार दिया गया जबकि सपा नेता ओमेंद्र चौहान, फरमान और जिबरान को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने लूट की धारा को हटा दिया है।

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