केजरीवाल के इलाज के लिए गठित होगा मेडिकल बोर्ड
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की इन्सुलिन और वीडियो कॉल सम्बन्धित याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सीएम की जाचं के लिए एम्स के डायरेक्टर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और शुगर स्पेशलिस्ट एक पैनल को गठित करेंगे और वही पैनल तय करेगा कि सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं।
जब सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के कोर्ट में शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करने की मांग की याचिका डाली थी तो ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसका खुलकर विरोध किया था। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद से अब वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
