बिहार में मतदाता सूची का प्रारूप आज होगा जारी
आयोग ने दावे और आपत्तियां किए आमंत्रित
पटना। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुये बताया है कि बिहार की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन शुक्रवार एक अगस्त को किया जा रहा है।
आयुक्त श्री कुमार ने बताया कि यह प्रकाशन विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रावधानों में निहित पैरा 7 (4) के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूची के प्रकाशन के साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एक अगस्त से एक सितंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। इस एक महीने की अवधि में कोई भी पात्र मतदाता, जिसका नाम सूची में नहीं है वह नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या प्रविष्टियों में सुधार के लिये आवेदन कर सकता है।
आयुक्त श्री कुमार के अनुसार आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिये शुद्ध, अद्यत्तन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। आयोग ने सभी नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वह इस अवसर का लाभ उठायें और समय रहते अपने मतदाता विवरणों की जांच और सुधार करा लें।
