रूपेश सिंह हत्याकांड में रितुराज की जमानत खारिज


पटना। बिहार की राजधानी पटना के हाईप्रोफाइल इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड मामले में एसीजेएम सह सब जज 4 उमेश राय ने आरोपित रितुराज की नियमित जमानत पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल केस डायरी के पारा 77 से 439 तक में पुलिस के द्वारा इकट्ठा किये गये कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज और आरोपित की दोषी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर रितुराज की जमानत को खारिज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में घटनास्थल पर जाते तथा वहां से वापस भागते हुए रितुराज को देखा गया है।
आरोपित के वकील सूर्य प्रकाश सिंह ने नियमित जमानत अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि पटना पुलिस के एसएसपीए गठित एसआईटी के अधिकारियों को 2 फरवरी को ही यह जानकारी और साक्ष्य मिल गया। तब इस कांड के अनुसंधानकर्ता सह शास्त्रीनगर थानेदार ने 12 दिन बाद अभियुक्त को क्यों रिमांड कराया है। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर उन्होंने बहस किया। विदित हो कि पटना पुलिस ने रितुराज को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया और उसके पास से आर्म्स बरामदगी का दावा करते हुए रामकृष्णानगर थानेदार ने जेल भेज दिया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद रामकृष्णानगर थानेदार ने रितुराज का दोष स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया था। इसी बयान के आधार पर रितुराज को रूपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस ने रिमांड किया था।

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