केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका
तुरंत सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की और से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर की गई चुनौती वाली याचिका को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से हाई कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। इस मामले की लिस्टिंग अब बुधवार ;27 मार्चद्ध को होगी।
विदित हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 22 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दो घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में ईडी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी।
ईडी की ओर से जारी नौवें समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख किया था जिसमें उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समन को अवैध बताते हुए बार.बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 22 मार्च को स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया जहां उन्हें 6 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।
